शिमला। हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर से पंचायती राज संस्थाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन एसडीएम कार्यालय, पंचायत समिति के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास, पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य के लिए पंचायत मुख्यालय या अन्य अधिसूचित कार्यालय या भवन में होगा। जिला परिषद व पंचायत समिति प्रत्याशी को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के अलावा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा। इसे नोटरी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमाणित करवाना अनिवार्य होगा। प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य प्रत्याशियों को स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा।
प्रत्याशी 31 दिसंबर, एक व दो जनवरी को दिन में 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। चार जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। छह जनवरी को सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नाम वापस लेने का समय पूरा होने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 17, 19 व 21 जनवरी को सुबह आठ से सायं चार बजे तक मतदान होगा। पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए मतगणना निर्धारित स्थान पर 22 जनवरी को सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होगी।