शिमला। हिमाचल पुलिस ने बाल यौन हिंसा, बाल अश्लील साहित्य को लेकर एडवायजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी तरह के बाल अश्लील साहित्य, बाल अपराध या बाल यौन शोषण की जानकारी मिले तो वह पुलिस से साझा करें। इस अपराध को छिपाना दंडनीय अपराध है। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि इस संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल 1098, 112 या 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दे सकते हैं।
दरअसल, हाल के कुछ समय में बाल पोर्नोग्राफी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस ऐसी सभी वेबसाइटों और वेब पोर्टल को ब्लॉक या बंद करा रही है, जहां ऐसा कंटेंट पाया जाता है। लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्कैनिंग और स्क्रीनिंग भी की जा रही है और ऐसे साहित्य को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ एफआईआर भी की जा रही है। सख्ती के बाद अब पुलिस लोगों को इसको लेकर जागरूक भी कर रही है। इसी कड़ी में लोगों से यह अपील भी की गई है ताकि लोगों की जागरूकता से बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके।