शिमला। हिमाचल सरकार के कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों के फैसले के बाद शिमला जिला प्रशासन ने भी नई बंदिशें लगाई गई हैं। इसके तहत हिमाचल से बाहर आवाजाही के लिए कोविड ई-पास अनिवार्य होगा।
हालांकि, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शिमला जिले के भीतर और प्रदेश के अन्य जिलों के बीच आवाजाही के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल आने वालों को भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। इस संबंध में डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना हॉटस्पॉट राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए गृह/संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि, राज्य में प्रवेश के समय 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर क्वारंटाइन नहीं होना होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और दूसरी डोज लेने पर 14 दिन का समय हो गया है, उन्हें भी इससे छूट मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
वहीं, जो लोग स्वास्थ्य, व्यापार या कार्यालय में काम के मकसद से कुछ समय के लिए किसी कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाते हैं और 72 घंटों के भीतर वापस लौट आते हैं, उन्हें भी क्वारंटीन की छूट रहेगी। यही शर्त कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र से जिले में आने वालों पर भी लागू रहेगी। वहीं, ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन से छूट मिलेगी, जो बीते छह माह के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए और अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। 10 साल से कम आयु के बच्चों को भी क्वारंटाइन से छूट होगी, बर्शते उनके साथ आने वाले की रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए।
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स संबंधित एसडीएम की निगरानी व नियंत्रण में काम करेगी। नए नियमों की अनुपालना के लिए अंतरराज्यीय बैरियर कुडडू (रोहड़ू) व फेड़िज पुल (चौपाल) में आने-जाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। मौके पर ही ई-पास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नए दिशा-निर्देश 10 मई तक लागू रहेंगे।