कुल्लू। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत चयनित किसी भी प्रदेश का प्रवासी लाभार्थी एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत जिला कुल्लू में कार्यरत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व लाभार्थी को अपनी राशन कार्ड संख्या तथा आधार संख्या उचित मूल्य की दुकान सड़क को प्रस्तुत करनी होगी ताकि उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित पोस मशीन से बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा सके।
प्रवासी लाभार्थी राशन कार्ड में दर्ज जितने सदस्यों का खाद्यान्न यहां प्राप्त करने का इच्छुक है उतने सदस्यों के खाद्यान्नों का कोटा यहां प्राप्त कर सकता है तथा शेष खाद्यान्न उसे उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकता है जहां का वह मूल निवासी है या जिस उचित मूल्य की दुकान से उसका परिवार खाद्यान्न प्राप्त करता है। प्रवासी लाभार्थी जिला कुल्लू में उचित मूल्य की दुकान का स्थान जाने के लिए मेरा राशन ऐप डाउनलोड कर सकता है। इसके माध्यम से जिस स्थान पर प्रवासी रह रहा है उसके नजदीक कार्यरत उचित मूल्य की दुकान के स्थान के नाम की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा लाभार्थी अपने राशन कार्ड के साथ आधार शिडिंग भी कर सकता है ताकि बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हो सके। प्रवासी लाभार्थी इस ऐप में अपना पंजीकरण भी कर सकता है ताकि लाभार्थी की जानकारी विभाग के पास पहुंच सके तथा उसे खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा सके। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थी खाद्यान्नों की अपनी पात्रता की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी विकासखंड में कार्यरत निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अथवा उचित मूल्य की दुकान भारत से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। लाभार्थी विभाग का टोल फ्री नंबर 1967 से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।