शिमला। सूबे में अब बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनैक्शन लेन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के उपभोक्ताओं को बिजली कनैक्शन मिल जाएगा। उपभोक्ताओं को कनैक्शन लेने के लिए स्थानीय निकाय व पंचायत से अनापत्ति पत्र लेने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। भवन मालिक को बिजली कनैक्शन लेने के लिए अब एक आई कार्ड के साथ भूमि पर मालिकाना हक होना का दस्तावेज देना होगा। पहचान पत्र में उपभोक्ता पासपोर्ट, आधारकार्ड या वोटर कार्ड दस्तावेजों के साथ अटैच कर सकते हैं।
इन तीनों में कोई एक दस्तावेज पात्र होगा, वहीं अधिकारियों को तय समय में बिजली का कनैक्शन आवेदक को जारी करना होगा। इसके लिए समयावधि तय कर दी है। तय समयावधि में बिजली का कनैक्शन न देने पर अधिकारी की जवाबदेही होगी। इस संबंध में बिजली बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
विद्युत नियामक आयोग ने किया है एक्ट में संशोधन
प्रदेश में नया बिजली कनैक्शन लेने के नियम आसान करते हुए ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी की आवश्यकता को आयोग ने खत्म कर दिया है। हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था जनवरी में की थी। आयोग ने 20 किलोवाट से कम क्षमता के घरेलू बिजली कनैक्शन लेने के लिए पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र के अलावा टैस्ट रिपोर्ट, एग्रीमैंट फार्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देने को कहा है।