मतदाता सूचियां हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1994 के तहत तैयार

शिमला। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूचियां हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1994 के तहत तैयार कर दी गई है तथा निरीक्षण के लिए उपायुक्त कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम के पंजीकरण व आक्षेप के लिए आवेदन 19 नवम्बर, 2020 तक संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं से आमंत्रित हैं तथा आवेदनकर्ता के आक्षेप संबंधित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
उन्होंने जिला शिमला के समस्त पंचायत सचिवों से इन मतदाता सूचियों के उपलब्ध होने की सूचना मतदाताओं तक पहंुचाने की अपील की, जिससे सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सहयोग मिल सकेे।

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