मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक

ऊना। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार लोकसभा तथा विधानसभा में प्रयोग होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अहर्ता तिथि 1 जनवरी, 2021 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्र के अलावा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में 16 नवंबर को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन हो रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियों इन कार्यालयों में 15 दिसंबर तक आम नागरिकों के निशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाईट पर भी मतदाता सूचियों का प्रारूप उपलब्ध रहेगा।डीसी राघव शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी, 2021 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे अधिक आयु के पात्र नागरिक 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटवाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु भी निर्धारित प्रपत्र पर दावे/आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि  21 व 22 नवंबर तथा 5 व 6 दिसंबर को दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनएसवीपी) के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के टोल फ्री नंबर 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10 से सायं 5 बजे के दौरान भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने बारे जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों महिला व युवक मंडलों का आहवान किया है कि वे 15 दिसंबर तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें ताकि समय रहते पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज होना व अपात्रों के नाम हटवाना सुनिश्चित किया जा सके।

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