80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा

कुल्लू  । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कुल्लू विकास शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोक सभा और विधानसभा के निर्वाचनों में वरिष्ठ मतदाताओं जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) की सुविधा एक विकल्प के तौर पर दी गई है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के सुगमतापूर्वक कर सकें।
उन्होंने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23- कुल्लू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मतदाताओं ( जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है) और उनके परिजनों से आग्रह है कि वे सभी वरिष्ठ मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी, 2022 को 80 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, सम्बंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर मतदाता सूची में वरिष्ठ मतदातताओं की आयु ठीक दर्ज होने की पुष्टि कर ले। यदि उनकी ओयु गल्त दर्ज है तो वे उसे समय रहते दुरूस्त करने के लिए सम्बंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 23- कुल्लू  के कार्यालय में आकर फार्म-8 में आवेदन प्रस्तुत करें तथा आवेदन के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज ( जिसमें उनकी सही आयु दर्ज है) भी संलग्न करें।
इसके अतिरिक्त उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं और उनके परिजनों से भी अनुरोध है कि वे भी समय रहते सम्बंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर अपने नाम की पुष्टि कर लें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई वैकल्पिक सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि सिर्फ वे दिव्यांग मतदातता ही डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे जिनके पास उनकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे मतदाता जिनके फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं तथा जिनकी आयु 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है अर्थात जिनकी जन्म तिथि 01 जनवरी, 2004 या  इससे पूर्व है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं ताकि आगामी विधानसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार  का प्रयोग कर सक।
उन्होंने 23- कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के समस्त योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम सम्बंधित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए  किसी भी कार्य दिवस में अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में जाकर या ऑनलाईन नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) या अपने एंड्रॉयड मोबाईल फोन पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाईन एप डाउनलोड कर फॉर्म-6 में आवेदन कर सकते हैं।

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