होम क्वारंटीन किए नागरिकों के घरों पर लगेंगे रेड कलर फ्लेक्स – डीसी

धर्मशाला। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए नागरिकों के घरों के बाहर रेड कलर फ्लेक्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 28 दिन के होम क्वारंटीन की शर्त उल्लंघन नहीं हो सके और होम क्वारंटीन किए गए नागरिकों की कड़ी निगरानी भी सुनिश्चित की जा सके।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैंे कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें तथा सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही रहेगा (होम क्वारंटीन)  ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे  यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम  क्वारंटीन में है घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें तथा लॉकडाउन का पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें।

कांगड़ा जिला में 32 हजार नागरिकों की जा रही है निगरानी:
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए 32 के करीब नागरिकों की निगरानी की जा रही है तथा इस बाबत जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि उपमंडलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि होम क्वांरटीन किए नागरिकों की सुचारू निगरानी सुनिश्चित हो इस के प्रत्येक पंचायत प्रतिदिन रिपोर्ट प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें इसी तरह से शहरी क्षेत्रों के नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारियों तथा वार्ड मेंबरों को भी बाहर से आए नागरिकों के होम क्वारंटीन की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।

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