प्रदेश सरकार ने शादी सहित अन्य कार्यकमों के आयोजन के लिए नए नियम किए जारी

शिमला। राजनीतिक सभाओं सहित शादी समारोह की धाम सहित तमाम तरह के सामाजिक, अकादमिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य तमाम तरह के इंडोर समारोहों में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। हिमाचल सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बारे में नई एसओपी जारी कर दी है। किसी भी सभागार में उसकी क्षमता के आधे लोग ही शामिल हो सकेंगे। हाल में भी 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है।ऐसे तमाम इकट्ठा हुए लोगों को भी सामाजिक दूरी के नियम की अनुपालना करनी होगी। उन्हें ठीक से मास्क पहनना होगा।

हाल और इंडोर में किए जाने वाले कार्यक्रमों में इन नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश सरकार की ओर से पहले सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोगों के शादी व अन्य कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ जुटने ने कोरोना संक्रमण फैला है। अब सरकार ने शादी तथा अन्य समारोहों में कैटरिंग का काम करने वाले लोगों के भी कोरोना टेस्ट करवाने की बात कही है। सरकार का कहना है कि अगर कोरोना संक्रमण के मामलों  में कमी नहीं आती है तो और ज्यादा सख्त कदम भी उठाए जाएंगे।

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