ऊना भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र को और अधिक सहभागी एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जम्मू-कश्मीर के कश्मीर डिवीजन के प्रवासी मतदाताओं के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ की है। इस सुविधा का उद्देश्य उन मतदाताओं को उनके वर्तमान स्थान से ही सुरक्षित, सरल और पारदर्शी तरीके से मतदान का अधिकार उपलब्ध कराना है, जो किसी कारणवश अपने गृह क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं।
यह ऑनलाइन सुविधा आगामी 27-बडगाम विधानसभा क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर) के वर्ष 2025 के उपचुनाव के लिए लागू की गई है। वे सभी प्रवासी मतदाता जिनके पास रिलीफ एवं रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, जम्मू-कश्मीर द्वारा जारी वैध प्रवासी प्रमाण-पत्र है, वे भारत के किसी भी हिस्से में रहते हुए इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि प्रवासी मतदाता दिल्ली, उधमपुर और जम्मू में स्थापित विशेष मतदान केंद्रों पर जाकर एम फॉर्म या डाक मतपत्र के माध्यम से सी फॉर्म के जरिए मतदान कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता अपने निकटतम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ भरा हुआ एम फॉर्म या सी फॉर्म, वर्तमान निवास प्रमाण तथा प्रवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच संबंधित ईआरओ अधिकारी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल ईआरओ नेट पर की जाएगी तथा सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रतिलिपियाँ पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। इसके पश्चात एआरओ अधिकारी आवेदन की पुनः जांच कर अंतिम अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि एम फॉर्म एक ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों के लिए सामूहिक रूप से भरा जा सकता है, जबकि सी फॉर्म केवल व्यक्तिगत रूप से ही भरा जाएगा। इस नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर के प्रवासी नागरिकों को मतदान का अधिकार अधिक सुगमता से प्राप्त होगा और वे अपने स्थान परिवर्तन के कारण मतदान से वंचित नहीं रहेंगे। यह पहल भारतीय लोकतंत्र को अधिक सशक्त, समावेशी और सहभागी बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र प्रवासी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि यह न केवल उनका संवैधानिक अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को और मज़बूत करने का माध्यम भी है। अधिक जानकारी के लिए मतदाता अपने जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) या निकटतम निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए www.nvsp.in या www.eci.gov.in वेबसाइट पर भी विजिट किया जा सकता है।
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