करसोग। वैश्विक महामारी कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार 50 हजार की राहत राशि दे रही है। इसके तहत करसोग उपमंडल में भी कोविड 19 से जान गवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को राहत राशि दी जानी है। इसके लिए प्रशासन ने ऐसे सभी परिवारों से आवेदन मांगे है, जिनके अपनो को कोरोना संक्रमण की वजह से जान गवानी पड़ी है। इसके लिए परिजन एसडीएम कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। राहत राशि पाने को आवेदन के साथ मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड की सत्यापित कॉपी लगाना अनिवार्य रहेगी। इसके अतिरिक्त आवेदन के समय मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार या नायब तहसीलदार की और से जारी किया गया जायज वारसान प्रमाण पत्र, जायज वारसान की आधार कार्ड और बैंक खाता की सत्यापित कॉपी, मृतक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटिव होने की रिपोर्ट व अस्पताल में मृत्यु होने पर जारी की रिपोर्ट की सत्यपित कॉपी भी साथ लगानी जरूरी होगीं। प्रशासन ने लोगों की सुविधा व जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में कानूनगो की डयूटी भी लगाई है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मृतक यक्तियों के परिजन अभिलेख कक्ष में तैनात कानूनगो रोशन लाल के मोबाइल नंबर 9418387891 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण फैलने से करसोग उपमंडल में भी कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। ऐसे में सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को 50 हजार की राहत राशि प्रदान की जा रही है।
एसडीएम सन्नी शर्मा ने बताया कि कोविड 19 से जिन व्यक्तियों ने अपनी जान गवाई है। उनके परिवारजनों के लिए सरकार ने 50 हजार की रहता राशि जारी करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राहत राशि प्राप्त करने के लिए जायज वारसान जरूरी दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।