हिमाचल में वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ महंगा

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शिमला। वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में दाेगुना बढ़ाेतरी की गई है। इस सबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस के मुताबिक सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस में 6 से 8 फीसदी तक दरें निर्धारित की हैं।जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश के भीतर नए खरीदे बाइक या स्कूटर की कीमत यदि एक लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उसपर रजिस्ट्रेशन की फीस 6% तक लगेगी। यानि कुल लागत का 6 फीसदी पैसा सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस के रुप में जमा करना होगा।

यदि बाइक या स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की है तो उस पर 7% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। वहीं बाहरी राज्यों से खरीदे गए बाइक या स्कूटर की कीमत यदि 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उस पर 8% अाैर एक लाख रुपए से अधिक की लागत पर 9% तक की राशि रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में अदा करनी होगी।पर्सनल वाहन यानि फोर व्हीलर के लिए राज्य में रजिस्ट्रेशन फीस 6% तक लगेगी और राज्य के बाहर से लिए गए वाहन पर 8% तक लगेगी। राज्य में खरीदे गए ऐसे वाहन की कीमत यदि 15 लाख से अधिक नहीं है तो 6 फीसदी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी।

15 लाख रु. से अधिक की लागत वाले वाहन पर 7%की दर सुनिश्चित की गई है। राज्य के बाहर से लिए फोर व्हीलर वाहन की कीमत 15 लाख से अधिक नहीं है तो लागत का 8% रजिस्ट्रेशन फीस 15 लाख से अधिक की कीमत वाले वाहनों पर कुल लागत का 9% पैसा रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में अदा करना होगा।

यह थीं पुरानी दरें

राज्य में अभी तक 50 सीसी इंजन वाली बाइक पर 3 फीसदी, 50 सीसी से ऊपर के इंजन पर कुल लागत की 4%रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाती थी। वहीं 1000 सीसी इंजन से ऊपर वाले पर्सनल व्हीकल पर 2.5% रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी। 1000 सीसी इंजन से ज्यादा वाले वाहन पर 3% तक रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी।

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