शिमला। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव संबंधी शिकायत लोग 24 फरवरी तक दर्ज करवा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके बाद लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। पंचायत समीति और पंचायत से संबंधित शिकायत एसडीएम व जिला परिषद से संबंधित शिकायत डीसी के पास दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से संबंधित शिकायत है तो उसे डिविजनल कमीश्नर के पास दर्ज करवा सकते हैं। चुनाव संबंधी शिकायतों का निपटारा संबंधित अधिकारियों द्वारा छह माह में किया जाएगा।
इसके अलावा आयोग ने सभी प्रत्याशियों से 24 फरवरी तक चुनाव खर्चे की जानकारी देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अगले चुनाव तक अयोग्य करार कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि चुनाव संबंधी किसी भी तरह की शिकायत के लिए व्यक्ति तय अधिकारियों के पास जा सकता है।