
शिमला। राजस्व विभाग-आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें घर से काम करने की आवश्यकता होगी।
यह आदेश राज्य के सभी भागों में 24 जनवरी, 2022 की सुबह 6 बजे तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगा।