सोलन। दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने नगर परिषद सोलन की परिधि में पटाखों की बिक्री एवं प्रतिबंधित स्थान के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश दिए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 16 नवम्बर, 2020 तक नगर परिषद सोलन के तहत आने वाले लोअर बाजार, चैंक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, मालरोड तथा पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन पर पूर्ण रोक रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अस्थाई चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटाखांे की खुदरा अथवा थोक बिक्री नहीं की जा सकेगी।
अस्थाई चिन्हित स्थान नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी द्वारा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाएं जाएंगे। पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन का अधिकार केवल लाईसेंस धारक को ही प्राप्त होगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेशों के अनुसार पटाखों की खुदरा बिक्री 13 तथा 14 नवम्बर, 2020 को चिन्हित स्थानों पर ही की जा सकेगी। इन आदेशों के अनुसार पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित तिथियों को ठोडो मैदान सोलन, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने जहां अस्थाई फल मार्केट स्थापित की गई थी, नगर नियोजन कार्यालय सोलन के सामने खाली स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप तथा सोलन ब्रूरी में वर्षा शालिका के सामने स्थान चिन्हित किए जाएंगे। राॅकेट इत्यादि पटाखों की बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार, सरकारी कार्यालयों, धरोहर भवनांे एवं आवासों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी उपमण्डलाधिकारी सोलन के निर्देशन में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित करेंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह आदेश आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा (1) के तहत जारी किए गए हैं।
इस संबंध में जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित करने के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जारी करें।