शिमला। राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है शनिवार को जिला अदालत में मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई।जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन की अपील को खारिज कर दिया है. ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे. यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग द्वारा सुना गया । और अदालत में मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया है ।
शिमला अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम संगठनों की याचिका पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार कक 4 बजे सुनवाई हुए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और मस्जिद के तीन मस्जिलो को तोड़ने के फैसले को बरकरार रखा है। और तीन मंजिली तोड़ने का 14 दिसंबर तक समय दिया गया है.