गुड़िया मर्डर केस: परिजनों के बाद अब आरोपी चिरानी के वकील ने सीबीआई जाँच पर उठाए सवाल,,,कहा सैम्पल नहीं लिए ठीक तरिके से

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शिमला। बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया मर्डर केस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जज राजीव भारद्वाज के कोर्ट में दोपहर बाद 2 :45 शुरू हुई 3 :50 तक चली यानि 1 घंटे की इस सुनवाई में जज ने सारी दलीले सुनी। वही सुनवाई के दौरान आरोपी अनिल उर्फ़ नीलू के वकील ने भी परिजनों के बाद सीबीआई जाँच पर सवाल उठाए है। वकील का कहना है की सीबीआई ने अपनी जाँच सही तरिके से नहीं की है और आरोपी के सैंपल जल्दबाजी मेम लिए और ऐसा लग रहा था की यह कहानी तैयार की गयी हो जिसमे अनिल को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया है। क्यों की आरोपी नीलू चिरानी के सैंपल 11 अप्रैल 2018 को लिए गय और बिना रिपोर्ट आए ही सीबीआई ने चिरानी को गिरफ्तार कर लिया।
वही सीबीआई यह कहती है की उसने चिरानी को डीएनए टैस्ट के आधार पर गिरफ्तार किया है जबकि उसका टेस्ट सही तरीके से नहीं लिया गया है। जज ने मामले की दलीले सुनने के बाद अंतिम फैसला 28 अप्रैल को रखा है
गौरतलब है की गुड़िया कांड 4 जुलाई 2017 को कोटखाई के हलाईला जंगल में हुआ था। 6 जुलाई को पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की उसके बाद 13 जुलाई को एसआईटी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 19 जुलाई को एक आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या हो गयी उसके बाद 20 जुलाई को सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंपा था।

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