जिला स्तरीय नलवाड़ मेला रद्द, प्रदेश उच्च न्यायालय से स्कूल का मैदान प्रयोग करने की नहीं मिली अनुमति

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करसोग। करसोग में 5 अप्रैल से आयोजित होने वाला जिला स्तरीय नलवाड़ मेला रद्द हो गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय से मेला लगाने को स्कूल के मैदान का प्रयोग करने की अनुमति न मिलने से प्रशासन ने मेले को रद्द करने का निर्णय लिया है। ऐसे में लगातार तीसरी साल भी करसोग में नलवाड़ मेला नहीं होगा। इससे पहले वैश्विक महामारी कोविड 19 की वजह से दो साल मेला आयोजित नहीं किया जा सका था। प्रसिद्ध जिला स्तरीय नलवाड़ मेला हर साल 5 से 11 अप्रैल तक आयोजित किया जाता है। प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार थमने से लोगों को इस बार मेला लगने की पूरी उम्मीद थी। इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। यहां तक कि मेले के लिए मैदान सजने के साथ दुकानें लगाने के लिए 2 अप्रैल को प्लॉट आवंटित किए जाने थे। बता दें कि करसोग की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में हर वर्ष मेला आयोजित होता था, लेकिन प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल मैदान में बाहरी गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए मेला कमेटी को अनुमति लेना जरुरी है। ऐसे में स्कूल के मैदान का प्रयोग करने के लिए अनुमति मांगी गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने मेले के लिए स्कूल का मैदान प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं दी है। एसडीएम करसोग सन्नी शर्मा का कहना है कि उच्च न्यायालय से स्कूल मैदान के प्रयोग की अनुमति न मिलने की वजह से जिला स्तरीय नलवाड़ मेला रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

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