गुड़िया रेप-मर्डर मामले में दोषी नीलू को उम्रकैद, जिला अदालत शिमला ने सुनाई सजा

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शिमला। हिमाचल प्रदेश कोटखाई बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म औऱ हत्याकांड मामले में दोषी नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सेशन जज राजीव भारद्वाज की कोर्ट में दोषी नीलू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में सीबीआई ने जांच कर चालान में चरानी नीलू दोषी करार दिया है। नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था जिस पर दोषी को सजा तय होनी थी लेकिन  बंदिशों के चलते लगातार सुनवाई टलती रही। लेकिन आज नीलू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

ग़ौरतलब है कि 4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का नग्न अवस्था में शव मिला। उसके बाद मामले में गठित एसआईटी भी इससे जुड़े लॉक अप सूरज हत्याकांड में सलाखों के पीछे रही।

जनता के एसआईटी जांच से संतुष्ट न होने, केंद्र की ओर से सीबीआई जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिती बिगड़ते देख प्रदेश सरकार सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश जारी किए थे। सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल, 2018 को नीलू नामक एक चिरानी को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने नीलू चिरानी के खिलाफ जुलाई, 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था। अब नीलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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